न्यू ईयर पर गुरुग्राम ट्रैफिक एडवाइजरी: नशे में ड्राइविंग पर 10 हजार जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंड
नए साल के जश्न को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। नशे में वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबन होगा।
नए साल के स्वागत को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जाएगा।
पुलिस के अनुसार, न्यू ईयर ईव पर शहर में वाहनों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। वाहन चालकों और यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपने वाहन सिर्फ निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही खड़े करें।
सड़क किनारे या अवैध पार्किंग करने पर वाहनों को टो कर लिया जाएगा।
नए साल को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी
गुरुग्राम पुलिस ने शहर में कई जगहों को ऑफिशियल पार्किंग ज़ोन के रूप में चिन्हित किया है। इनमें शामिल हैं—
लीजर वैली की पक्की और कच्ची पार्किंग, साइबर हब, केओडी, उबर ऑफिस, हुडा जिमखाना, मचान, हुडा ग्राउंड और सेक्टर-29 की टैक्सी पार्किंग।
पुलिस का कहना है कि इन पार्किंग स्थलों का उपयोग करने से ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से बचा जा सकता है।
नशे में ड्राइविंग पर सख्ती
नशे में वाहन चलाने की घटनाओं को रोकने के लिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद रहेंगी और जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद भी करेंगी।
किसी भी तरह की आपात स्थिति या सहायता के लिए नागरिक हेल्पलाइन नंबर 112 और 1095 पर संपर्क कर सकते हैं।
जिम्मेदारी से जश्न मनाने की अपील
गुरुग्राम पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न जिम्मेदारी और सावधानी के साथ मनाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नशे में वाहन न चलाएं और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
पुलिस का कहना है कि जन सहयोग से ही नया साल सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाया जा सकता है।
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